पटना : 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) पीटी परीक्षा मामले में अभ्यर्थियों को आज यानी बुधवार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दोबारा 70वीं पीटी परीक्षा कराने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी रिट याचिकाएं खारिज करते हुए आयोग को बाकी प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी।
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जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सुनाया फैसला
जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने पप्पू कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। जनहित याचिका समेत सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा झटका है, जो परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर रहे थे।
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19 मार्च को हुई थी सुनवाई
19 मार्च को पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की गई थी। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी छह याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।