झारखंड की जेलों में 81 प्रतिशत पद खाली, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 30 सितंबर तक भरने का दिया निर्देश

रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में जारी कुव्यवस्था और 81 प्रतिशत पदों के रिक्त रहने को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि राज्य की सभी जेलों में रिक्त पदों को 30 सितंबर 2025 तक भरा जाए।

हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश

इसके साथ ही अगली सुनवाई में राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया गया है। अगली सुनवाई की तिथि 7 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। बताया जा रहा है कि एमीकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि जुलाई 2023 में ही इस स्थिति को लेकर हाईकोर्ट को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

इससे पूर्व भी अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था कि जेलों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, लेकिन आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को मॉडल जेल मैनुअल लागू करना था। सरकार ने कोर्ट के निर्देश पर मैनुअल तो बना दिया है, लेकिन अब भी व्यवहारिक स्तर पर सुधार नहीं दिख रहा है।

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