रांची: राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट से सुनवाई के लिए समय मांगा है. प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट को बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है.
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड लोकसभा क्षेत्र के निवर्तमान सांसद राहुल गांधी को 22 मई को रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. बता दें कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है. जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
राहुल गांधी ने CRPC (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी. राहुल गांधी की सशरीर उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज कर चुकी है.