तनवीर अख्तर की जमानत याचिका सिविल कोर्ट से खारिज

रांची: लव जिहाद के आरोपी यश मॉडिलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर की जमानत याचिका को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

गुरुवार को, रांची सिविल कोर्ट के अपर जज दिनेश कुमार की अदालत में, तनवीर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। तनवीर की ओर से उनके वकील अविनाश पांडेय और अरविंद पांडेय ने बहस की। रांची पुलिस ने तनवीर को बिहार से गिरफ्तार किया था।

इस मामले में, रांची पुलिस ने मॉडल को कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया और मेडिकल टेस्ट कराया था।

एक युवती, जो बिहार के भागलपुर जिले में रहती है, ने तनवीर पर रेप करने और जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का आरोप लगाया है।

तनवीर अख्तर, जो रांची में यश मॉडलिंग एजेंसी चलाता था, उसकी मुलाकात उस युवती से हुई थी।

इसके बाद से उनका संपर्क बढ़ा। उक्त युवती ने मुंबई के वर्सोवा में मामला दर्ज कराया था, लेकिन बाद में मामला रांची के गोंडा थाने में भेज दिया गया।

इस संबंध में कांड संख्या 57/2023 दर्ज की गई है और अब रांची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 

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