चिटफंड कंपनियों में निवेशकों की जमा राशि वापस कराने के लिए हाईकोर्ट ने 45 दिनों में कमिटी बनाने का दिया निर्देश

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चिटफंड के विभिन्न कंपनियों में छोटे निवेशकों की जमा राशि वापस कराने के लिए 45 दिनों में हाई लेवल कमिटी बनाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने हाई लेवल कमिटी बनाने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट के सेवानिवृत चीफ जस्टिस होंगे कमिटी के अध्यक्ष

इस कमिटी के अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत चीफ जस्टिस होंगे, इसके अलावा तीन सदस्यीय कमिटी में सीबीआई के वरीय पदाधिकारी और रेवन्यू सेक्रेटरी भी होंगे। यह हाई लेवल कमेटी चिटफंड कंपनियों में जमा छोटे निवेशकों के पैसे वापस दिलाने का प्रयास करेगी। इस संबंध में नन बैंकिंग अभिकर्ता और निवेश सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जावेद अख्तर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट 8 नवंबर को करेगा।

रिपोर्टः नीरज कुमार

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