रांची: राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में, छात्राओं और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा गार्डों की नियोक्ति अनिवार्य होगी। मुख्य प्रवेश द्वार पर भी महिला सुरक्षा गार्ड को तैनात करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लागू करने का निर्णय लिया है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, और इसके सुझाव और आपत्तियां 30 अक्टूबर तक जमा की जा रही हैं।
प्रस्तावित गाइडलाइन के अनुसार, सभी छात्र-छात्राएं, शिक्षक और कर्मचारीगण को एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिसे उन्हें अपने गले में धारण करना होगा। इससे बाहरी व्यक्तियों की पहचान की सुविधा होगी। मुख्य प्रवेश द्वार पर आगंतुकों का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा।