रांचीः सोनाहातू के सीओ के साथ मारपीट मामले में सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश जस्टिस आर एस बोपन्ना और जस्टिस नरसिम्नहन की बेंच ने अमित महतो को जमानत दे दी है। अमित महतो की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बहस की।
2006 में हुई थी मारपीट
आपको बता दें कि 28 जून 2006 को तत्कालीन विधायक अमित महतो ने उस वक्त के सोनाहातू के तत्कालीन अंचल अधिकारी आलोक कुमार के साथ मारपीट की थी।
इस मामले को लेकर सीओ ने सोनहातू थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 506 के तहत पूर्व विधायक को अधिकतम दो साल की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जहां हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की सजा को कम करते हुए उसे एक साल कर दिया था।
परंतु उसके बाद भी विधायक ने सजा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमे नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के तुरंत बाद भी याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए कोर्ट में सरेंडर करना पड़ता था। अमित महतो ने 27 जून 2023 को सरेंडर किया था।