रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने कृषि सचिव पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बीज ग्राम को बकाया को भुगतान नहीं करने के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है.
अपने आदेश में कोर्ट ने टिप्पणी की है कि समझ नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार की संस्थाएं दर्ज झूठे मामलों में क्यों गंभीर नहीं है? शपथ पत्र दायर करने के लिए बार-बार समय लिया जा रहा है.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मित्र और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने यह फैसला सुनाया और जुर्माना राशि को स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में 14 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.


