जज उत्तम आनंद मामला :वाट्सएप चैट में कुछ भी संदिग्ध नहीं:सीबीआई

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सीबीआई से पूछा कि केस में प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? सीबीआई की ओर से मौखिक रूप से यह जानकारी दे गई कि अमेरिका से वाट्सएप चैट की जानकारी मांगी गई थी जिसकी रिपोर्ट आ गयी है, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि जब रिपोर्ट में कुछ संदिग्ध नहीं है और निचली कोर्ट से दोषी को सजा मिल गई है, तो अब आगे की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।
कोर्ट द्वारा रिपोर्ट मांगने पर सीबीआई ने बताया कि रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय पहुंची है। हमारे पास अभी नहीं है। कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दें।

पर, कोर्ट ने सीबीआई को बुधवार (13 मार्च) को रिपोर्ट सौंपने को कहा। अगली सुनवाई भी बुधवार को होगी। इससे पहले सीबीआई की तरफ से कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश की गई थी।

इस पर अधिवक्ता ने कोर्ट को बातया था कि लार्जर कॉन्सपरेंसी है, इस से इंतरपोल की मदद मांगी गई है। यह मामल अत्यंत गंभीर है और  जांच की जरूरत है।

जिसे लेकर केंद्र सरकार के गृह विभाग में आवेदन भेजा गया है जो लंबित है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।

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