रांची: शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को राहत मिली है। शिबू सोरेन की संपति पर 10 मई तक रोक लग गई है। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की अदालत ने यह आदेश दिया है।
सीबीआई के द्वारा शिबू सोरेन से जुड़ी दो संपत्तियों की जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के बाद कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है।
कोर्ट की ओर से मामले पर लोकपाल से शिकायत करनेवाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झामुमों की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
झामुमो की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जिन दो संपत्तियों की जांच की बात हो रही है वह राजनीतिक दल की हैं, न कि शिबू सोरेन की।
मामले में बीते 4 मार्च का आदेश लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से परे था।
उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि कानून के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ ही जांच शुरू की जा सकती है। किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं की जा सकती है।