रांची: अपर मामल न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह ने मंगलवार को लाइसेंसी राइफल से अपने बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पिता राकेश राउत को दोषी करार दिया। राकेश राउत की सजा पर सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
यह घटना 8 अक्टूबर 2018 को गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला में घटित हुई थी। अदालत में पेश की गई गवाही के अनुसार, राकेश राउत, जो 2005 में सीआरपीएफ में हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुआ था, अपने बेटे के साथ रह रहा था। उस दिन सुबह बेटे ने पढ़ाई में लापरवाही बरती और पिता से बहस कर ली। गुस्से में आकर राकेश राउत ने पास में रखी राइफल से गोली चला दी, जिससे बेटे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई।
एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के सामने ठोस गवाहियां पेश की, जिन्होंने इस हत्या के गंभीरता को स्पष्ट किया। दोषी ठहराए जाने के बाद, अदालत अब राकेश राउत की सजा पर निर्णय लेगी। 9 सितंबर को इस मामले में सजा की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।


















