रांची: झारखंड हाई कोर्ट में आज बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस मामले में याचिका सैयद दानियल दानिश द्वारा दाखिल की गई है। गृह मंत्रालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार महतो ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कंसोलिडेटेड एफिडेविट दाखिल किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें समय देने की मांग की गई है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर तय की है।
सॉलिसिटर जनरल महतो ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दाखिल किया जाने वाला एफिडेविट सभी तथ्यों को शामिल करेगा, जबकि राज्य सरकार की ओर से दाखिल एफिडेविट में बांग्लादेशी घुसपैठ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से जो एफिडेविट प्रस्तुत किया गया था, उसमें यदि गलत तथ्य पाए जाते हैं, तो अवमानना का केस भी दायर किया जा सकता है, जैसा कि कोर्ट ने चेतावनी दी है।
आज की सुनवाई में, झारखंड हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और आधार कार्ड बनाने वाली संस्था यूआईडीआई से भी जवाब दाखिल करने को कहा। राज्य सरकार की ओर से यह दावा किया गया था कि संताल परगना के छह जिलों में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ की सूचना नहीं मिली है।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि आधार कार्ड के निर्माण के लिए कौन-कौन से मानदंड अपनाए जाते हैं, और इस संबंध में यूआईडीआई को विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने को कहा। इसके साथ ही, चुनाव आयोग से भी यह पूछा गया कि पहचान पत्र जारी करने के मानदंड क्या हैं।