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Desk. राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2022 में उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के आरोपियों में से एक मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 22 जुलाई 2022 को जावेद को उदयपुर से गिरफ्तार किया था।
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कन्हैया लाल हत्याकांड में आरोपी को जमानत
कथित तौड़ पर जून 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर निष्कासित भाजपा नेता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी का समर्थन करने के लिए रियाज़ अटारी और ग़ौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी का उसकी दुकान पर सिर काट दिया था आरोपियों ने इस नृशंस हत्या का वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी भी दी थी। अपराध के कुछ घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एनआईए के मुताबिक, जावेद ने रेकी करके और हत्या से पहले अटारी और गौस मोहम्मद दोनों को उसकी दुकान पर कन्हैया लाल की मौजूदगी के बारे में जानकारी देकर हत्या की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।