नए आपराधिक कानून के तहत 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

छपरा : देश में नए कानून के बनाए जाने के बाद बिहार का सारण जिला में नए आपराधिक कानून (BNS) के तहत 45 दिन के अंदर तिहरे हत्याकांड के दो दोषियों को न्यायालय से दोषी करार कराकर उन्हें अजीवन कारावास की सजा मुकर्रर किया। सारण जिला ने इतिहास रच दिया है। सारण संभवत देश का वह पहला जिला है जहां नए कानून बीएनएस के तहत हत्या जैसे बड़े आपराधिक मामलों में आरोपियों के विरुद्ध न सिर्फ साक्ष्य इकट्ठा किया। बल्कि तकनीकी साक्ष्य और आरोपियों के गिरफ्तारी के साथ 14 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दिया। आज छपरा व्यवहार न्यायालय ने दोनों आरोपियों सुधांशू कुमार और अंकित कुमार को दोषी करार कर दिया है।

इस संबंध में एसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि 17 जुलाई के देर रात रसूलपुर थाना के धानाडीह में प्रेम प्रसंग में दो लड़कियों सहित एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर तमाम तकनीकी साक्ष्य जमा किए और इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में पुलिस ने 14 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर दिया और न्यायालय से स्पीडी ट्रायल का अनुरोध किया। छपरा व्यवहार न्यायालय भी हत्याकांड में बीएस के धारा 103(1) 109(1) 329(4) /3(5) के तहत दे दिया है।

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आपको बता दें कि 22वें दिन न्यायलय ने उन दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया और उनके सजा के आज सुनवाई हुई। दोनों आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। सारण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के प्रावधानों के तहत यह संभवत पूरे देश का पहला मामला है जहां स्पीडी ट्रायल के तहत आरोपियों को 45 दिन के अंदर ही मामले का निपटारा कर दिया है और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। इसके लिए उन्होंने टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी को धन्यवाद दिया।

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मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट

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