रांची: नगर निगम में भवन का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने इसे सरल बनाने का निर्देश दिया था।
सरकार ने नक्शा पास करने की प्रक्रिया को 7 की बजाय 4 स्टेप में लाने का शपथ पत्र भी दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नक्शा पास पर लगी रोक को हटा दिया था।
हालांकि, हाईकोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करते हुए नगर निगम ने नक्शा पास करने की प्रक्रिया में फिर से बदलाव किया है। अब अपर प्रशासक को नक्शा पास करने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है और जमीन के कागजातों की जांच की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी गई है।
इसके लिए विधि पदाधिकारी को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, जबकि पूर्व में भी प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कागजातों की जांच से भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे। इस बदलाव के कारण नक्शा पास करने की प्रक्रिया और धीमी हो गई है।
वर्तमान में नगर निगम और आरआरडीए में 700 से अधिक नक्शा पेंडिंग हैं।
इसके अलावा, निगम ने सैकड़ों आवेदनों को वापस कर दिया है क्योंकि उनमें जमा किए गए कागजात स्व प्रमाणित नहीं थे। अब आवेदकों को जमीन के खतियान, डीड, लगान रसीद, और होल्डिंग नंबर की रसीद को स्व प्रमाणित कर फिर से जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस चाबर का अन्य शिर्शक दे