डिजीटल डेस्क: Supreme Court ने दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम के जमानत पर सुनवाई की याचिका की खारिज। दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम की जमानत पर सुनवाई करने से Supreme Court ने इनकार कर दिया है। Supreme Court ने साफ किया कि रिट याचिका होने के कारण मामले पर विचार नहीं किया है।
इसी क्रम में Supreme Court ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर जमानत याचिका पर सुनवाई करे और जितनी जल्दी हो सके इस पर फैसला करे।
दिल्ली हाईकोर्ट में शरजील की जमानत पर 25 नवंबर को होनी है सुनवाई
Supreme Court में जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि हमने रिट याचिका दायर की है तो Supreme Court की जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और 8 एफआईआर हैं।
उस पर अधिवक्ता दवे ने कहा कि एनआईए एक्ट 3 महीने में फैसला करने के लिए कहता है। उसके बाद जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि हाईकोर्ट में अब यह 25 नवंबर को सूचीबद्ध है और हम रिट में जमानत पर सुनवाई नहीं करेंगे।
बता दें कि शरजील इस्लाम पर देशद्रोह और .यूएपीए के तहत मामला चल रहा है। उससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया था। दिल्ली दंगे के दौरान 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे।
Supreme टिप्पणी – हम अनुच्छेद 32 की याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं
शरजिल के अधिवक्ता दवे ने दलील देते हुए Supreme Court कहा कि हमने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है और 64 सुनवाई हो चुकी है। उसे अस्वीकार करने दीजिए लेकिन कम से कम आप सुनवाई करें। हमारे पास कोई अन्य अदालत नहीं है।
इसके बाद Supreme Court की जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 की याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।
हाईकोर्ट जमानत याचिका पर अगली तारीख पर शीघ्रता से सुनवाई करेगा और आपको तब तक यहां नहीं आना चाहिए, जब तक हाई कोर्ट कोई आदेश ना दे दे। हम याचिका खारिज कर रहे हैं, क्योंकि यह अनुच्छेद 32 के तहत नहीं दाखिल किया गया है।
बता दें कि शरजील इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर दिल्ली के जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है।