Advertisment

रांची में बीटेक छात्रा की हत्या मामले में मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में बीटेक छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के दोषी कुमार उर्फ राहुल राज की मौत की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने राहुल को दोषी ठहराने और मौत की सजा सुनाने वाले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के रिकॉर्ड की प्रति तलब की।

यह मामला बिहार के नवादा जिले के निवासी 30 वर्षीय राहुल राज से जुड़ा है, जिसे झारखंड के रांची में 2016 में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा की हत्या और दुष्कर्म के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। रांची के आरटीसी इंस्टीट्यूट की छात्रा अपने घर पर अकेली थी, जब आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शव को आग लगा देने के बाद वह फरार हो गया।

इस अपराध के बाद रांची में भारी विरोध प्रदर्शन हुए, और इसे “रांची का निर्भया मामला” कहा गया। सीबीआइ ने मामले की जांच की और 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ के बाद राहुल की पहचान की, जो पहले भी दुष्कर्म के आरोप में लखनऊ जेल में सजा काट चुका था।

निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2019 में मौत की सजा सुनाई, जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने भी 9 सितंबर को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने अपराध को “भयानक कृत्य” करार देते हुए सजा की पुष्टि की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और ट्रायल कोर्ट तथा हाई कोर्ट के रिकॉर्ड की समीक्षा करने का आदेश दिया है।

Coal Mine PF Rules 2026: PF कानून तोड़ने वालों पर कैसे...

Coal Mine PF Rules 2026: केंद्र सरकार ने कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 'कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड' (CMPF) से जुड़े...

Jharkhand High Court Football Ground Tender: रांची हाईकोर्ट में फुटबॉल मैदान...

Jharkhand High Court Football Ground Tender: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के धुर्वा में नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रस्तावित फुटबॉल मैदान के निर्माण...

Sakhua Mahotsav Ranchi 2026: रांची में पहली बार क्यों हो रहा...

Sakhua Mahotsav Ranchi 2026: पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के मकसद से, रांची नगर निगम पहली बार...