पटना: बड़ी खबर राजधानी पटना से है जहां प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से हटने का आदेश प्रशासन की तरफ से दी गई है। मामले में जिला प्रशासन ने कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पटना में धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग में जगह चिह्नित किया गया है। गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन ने कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रशांत किशोर का गांधी मैदान में स्थित गांधी मूर्ति के समीप धरना गैरकानूनी है।
यह बिना अनुमति के प्रतिबंधित और अनधिकृत स्थल पर धरना देना गैर क़ानूनी एवं स्थापित परंपरा के विपरीत है। जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर नोटिस दिया है कि वे अपना धरना गर्दनीबाग में दें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीपीएससी परीक्षा पूर्ण रूप से रद्द कर दुबारा परीक्षा लिए जाने की मांग को लेकर जन सुराज के प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समीप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं।
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पटना से महीप राज की रिपोर्ट
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