Gumla : जिले के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और कोप्टा एक्ट 2003 के तहत सघन छापेमारी की गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार ने किया। छापेमारी के दौरान गुटका, सिगरेट, खैनी सहित विभिन्न खाद्य सामग्रियों की जांच की गई।
Gumla : छापेमारी से कई दुकानदारों में मचा हड़कंप
छापेमारी के दौरान कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदार तो अपनी दुकानें बंद कर भाग गए, जबकि अन्य ने अधिकारियों को देखकर अपने सामानों को छिपाने का प्रयास किया। लव कुमार ने बताया कि चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र में इस तरह के छापे लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन दुकानदारों का लाइसेंस नहीं बना है, उन्हें इसे जल्द बनवाने के लिए कहा गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि दुकानदार सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।इस अभियान के तहत विभिन्न दुकानों से कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इनमें शामिल हैं भारत बेकरी से केक और रोल नीरज जेनरल स्टोर से मेरी गोल्ड बिस्कुट, दीपक स्टोर से करमचंद गुटखा, अजित जेनरल स्टोर से राजश्री गुटखा, पवन स्टोर से धनिया पाउडर सभी नमूनों को जांच के लिए राँची भेजा गया।
कोप्टा एक्ट 2003 के तहत लगाया गया जुर्माना
इसके साथ ही, प्रेम नगर स्थित सचिन जेनरल स्टोर से मिसब्रांडेड और एक्सपाइरी सामान जप्त किया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को फटकार लगाते हुए डुप्लीकेट और एक्सपाइरी सामान बेचने से रोकने का आदेश दिया। कोप्टा एक्ट 2003 के तहत नीरज जेनरल स्टोर और आशोक गुप्ता पर भी जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार की कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
प्रशासन ने कड़ा संदेश दिया है कि सभी दुकानदारों को सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।छापेमारी दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला लव कुमार गुप्ता, जिला परामर्शी वंदना स्मिता, प्रियांशी कुमार, और सूरज कुमार शामिल थे। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर गंभीर है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
गुमला से सुंदरम केसरी की रिपोर्ट–