ईडी ने विशेष कोर्ट से की अपील, कहा- पूजा सिंघल को न मिले कोई विभाग

रांची:  ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत से आग्रह किया है कि निलंबनमुक्त आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोई विभागीय जिम्मेदारी न सौंपी जाए। ईडी का तर्क है कि यदि उन्हें कोई पद दिया जाता है, तो वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं।

14 फरवरी को होगी सुनवाई

ईडी की इस याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

मनरेगा घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी

ईडी ने मनरेगा घोटाले के मामले में 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। वह करीब 28 महीने तक जेल में रहीं, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी।

पूजा सिंघल पर आरोप है कि फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच खूंटी की उपायुक्त (डीसी) रहते हुए उन्होंने बिना कार्य संपन्न हुए ही मनरेगा के तहत 18 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था।

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