रांची: ईडी के अधिकारियों को मैनेज करने के कथित आरोपों की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट अब 27 मार्च को सुनवाई करेगा। गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए रांची पुलिस को विभिन्न थानों में 4 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि रांची के पंडरा ओपी में दर्ज कांड संख्या 507/2024 और 508/2024 को लेकर विवाद गहराया हुआ है। पहली प्राथमिकी अधिवक्ता सुजीत कुमार द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें संजीव कुमार पांडेय समेत अन्य पर रंगदारी और अपहरण का आरोप लगाया गया था। दूसरी प्राथमिकी संजीव कुमार पांडेय ने दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अधिवक्ता सुजीत कुमार ने ईडी अधिकारियों को मैनेज करने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की है।
फिलहाल, झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में पुलिस जांच पर रोक लगा रखी है और अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।