पटना : 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) पीटी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट (High Court) ने पीटी परीक्षा पर रोक लगाने से इंनकार कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा (PT) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी, लेकिन परीक्षा किसी भी हाल में टाली नहीं जाएगी। कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को याचिकाओं में उठाए गए सवालों पर जवाब देने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट का सख्त रुख, परीक्षा नहीं होगी स्थगित
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने साफ कर दिया कि परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। हालांकि, याचिकाओं में उठाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस पर पूरी तरह सुनवाई होगी।
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