रांची : झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है। यह याचिका 25 फरवरी को दाखिल की गई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने सूचीबद्ध कर लिया है।
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किन पर किया गया मामला दर्ज?
मरांडी ने अपनी याचिका में मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, केंद्रीय गृह सचिव और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के चेयरमैन को प्रतिवादी बनाया है।
क्या हैं याचिका के मुख्य बिंदु?
- अनुराग गुप्ता की 25 जुलाई 2024 को एक्टिंग डीजीपी के रूप में नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 3 जुलाई 2018 के आदेश का उल्लंघन है।
- 28 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव खत्म होते ही तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह को हटाकर अनुराग गुप्ता को एक्टिंग डीजीपी बना दिया गया, जो कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।
- इससे पहले भी मरांडी ने डीजीपी नियुक्ति के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी।
सरकार की नई नियमावली पर सवाल
झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई, जिसके तहत नॉमिनेशन कमेटी गठित की गई थी। इसी समिति ने अनुराग गुप्ता के नाम को मंजूरी दी और उन्हें स्थायी डीजीपी नियुक्त किया गया। लेकिन मरांडी ने इस प्रक्रिया को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया है।
अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है।