पटना: पूरे देश में बिल्डरों को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले RERA से अनुमति लेना पड़ता है। लेकिन राजधानी पटना में 5 बिल्डरों के द्वारा इस नियम का अवमानना का मामला सामने आया है। मामले में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सभी 5 बिल्डरों के खिलाफ दायर मामलों का संज्ञान लेकर आदेश जारी किया गया है। सीजेएम कोर्ट के आदेश के अनुसार पांच बिल्डर कंपनी ग्रीन सिटी रियल एस्टेट, अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, अग्रणी होम रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम कंस्ट्रक्शन एवं रमण एंड कुमार कंस्ट्रक्शन एवं इसके निदेशकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जायेगा।
सभी बिल्डर और इनके निदेशकों के खिलाफ मामला सिद्ध होने पर उन्हें पांच वर्ष तक जेल की सजा दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इन बिल्डरों ने रेरा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया था और अपने प्रोजेक्ट को RERA बिहार में निबंधित कराए बिना अपार्टमेंट/प्लॉट का विज्ञापन/बुकिंग किया था। उनके खिलाफ स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू की गई थी और रेरा कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया था। प्रमोटरों ने जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया और अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन जारी रखा।
इसके बाद RERA बिहार ने सीजेएम की अदालत में BNSS और RERA अधिनियम की संबंधित धारा के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया। अगर CJM की अदालत द्वारा इन बिल्डरों को दोषी ठहराया जाता है तो अन्य प्रतिबंधों के अतिरिक्त, दोषी प्रमोटरों का पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है एवं उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है।
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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट