रांचीः झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी परीक्षा के लिए संशोधित नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई. यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल नहीं किया गया है. इस पर प्रार्थी की ओर से कहा गया कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और जेएसएससी की ओर से नई नियमावली के तहत कई विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए. जिस पर अदालत ने अगले सप्ताह सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. रमेश हांसदा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में सरकार की नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि नई नियुक्ति नियमावली में यह शर्त लगाया जाना असंवैधानिक है कि सिर्फ राज्य के संस्थानों से दसवीं और 12वीं पास वाले ही नियुक्ति के योग्य होंगे.
रिपोर्ट- प्रोजेश