Saturday, June 28, 2025

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पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले CRPF जवान पर कार्रवाई, नौकरी से हुए बर्खास्त

Desk. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपने जवान मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी महिला के साथ अपनी शादी को छिपाने और वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी महिला को जानबूझकर शरण देने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जवान की आखिरी तैनाती देश के प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में थी। बताया जा रहा है कि जवान के कृत्य को “गंभीर कदाचार” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

CRPF जवान पर कार्रवाई

अहमद और मेनल खान के बीच विवाह का मामला तब प्रकाश में आया जब भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे।

पिछले साल दोनों की हुई थी शादी

हालांकि, कुछ दिन पहले एक अदालत ने खान के निर्वासन पर रोक लगा दी थी। पिछले साल 24 मई को दोनों ने वीडियो कॉल के जरिए शादी की थी और अहमद ने 14 अक्टूबर, 2024 को अपने संगठन को इस “निकाह” के बारे में सूचित किया था।

CRPF की जांच में पाया गया कि जवान ने अपनी शादी से पहले अधिकारियों को औपचारिक रूप से “सूचित” नहीं किया था, लेकिन यह जरूरी था। साथ ही उसने अपनी पत्नी के भारत में समाप्त हो चुके वीजा पर “अधिक समय तक रहने” के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित नहीं किया।

इसलिए हुई कार्रवाई

खान 28 फरवरी को वाघा-अटारी सीमा के जरिए भारत में दाखिल हुई थी और उसका अल्पकालिक वीजा 22 मार्च को समाप्त हो गया था। उस समय तक वह जम्मू में अहमद के घर पर रही। CRPF ने कहा कि वह अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी रुकी रही और अहमद ने “उसे शरण देना जारी रखा और एक पाकिस्तानी नागरिक को शरण दी, जिससे राज्य की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ।”

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