BJP विधायक मिश्री लाल की कम नहीं हो रही मुश्किलें, कोर्ट ने बढाई सजा…

दरभंगा: BJP विधायक मिश्री लाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जिस मामले में अदालत ने उन्हें तीन महीने की सजा और 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया था अब उसी मामले में ADG 3 सुमन कुमार दिवाकर ने BJP विधायक मिश्री लाल यादव को दो वर्ष जेल और एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद विधायक मिश्री लाल यादव को जेल भेज दिया गया।

मामले में अदालत से बाहर निकलते समय मीडिया से बात करते हुए BJP विधायक मिश्री लाल यादव ने कहा कि वे अदालत का सम्मान करते हैं और उन्हें जो सजा सुनाई गई है उसे वह हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। वहीं वादी उमेश मिश्रा ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। सबकुछ भगवान कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भगवान अच्छा ही करेंगे। पहले उन्हें जो सजा सुनाई गई थी वह संतोषजनक नहीं थी लेकिन अब उन्हें दो वर्ष की सजा दी गई है जो कि संतोषजनक है। अगर वे उपरी अदालत में जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि वहां से मुझे न्याय मिलेगा।

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बता दें कि दरभंगा जिला के एमपी/एमएलए की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान BJP विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार देने के बाद भादवि की धारा 323 में तीन माह का कारावास और 500 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाया है। शुक्रवार को अदालत ने रैयाम थानाकांड सं 04/19 से बने बिचारण वाद सं. 884/23 का विचारण पूरा कर दोनों दोषी अभियुक्त को फैसला सुनाया है। दरअसल, समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें उन्होंने घेरकर फरसे से वार करने की शिकायत की थी। साथ ही लूटपाट का भी आरोप लगाया था।

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दरभंगा से वरुण ठाकुर की रिपोर्ट

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