रियल एस्टेट कंपनियों पर RERA की सख्ती, पंजीकृत एजेंटों के लिए जारी किया…

पटना: बिहार में अक्सर रियल एस्टेट कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आते रहता है। इसको लेकर भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने नया नियम बना दिया है। अब बिहार के सभी निर्माण कंपनियों को रेरा के इस नियम का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए RERA ने सभी पंजीकृत एजेंटों को QR कोड देना शुरू कर दिया है पहले यह सुविधा केवल पंजीकृत परियोजनाओं को ही दी जाती थी।

RERA ने सोमवार से सभी पंजीकृत एजेंटों को QR कोड जारी किया है जिसे अब सभी को अपने कार्यालय के साथ ही विज्ञापनों में लगाना अनिवार्य होगा। रेरा के अनुसार कार्यालय और विज्ञापन में QR कोड लगाने से कोई भी उपभोक्ता उसे स्कैन कर सारी सरकारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मामले को लेकर RERA अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य है कि ग्राहकों को आसानी हो और उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी एजेंट केवल पंजीकृत परियोजनाओं में ही प्रॉपर्टी बेच सकता है।

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नियमों के उल्लंघन करने वाले पंजीकृत एजेंटों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही RERA अध्यक्ष ने बताया कि यह भी जानकारी आई है कि पंजीकृत एजेंट जमीन की प्लॉटिंग कर बेच रहे हैं जो कि रेरा अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसा करने वाले एजेंटों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। रेरा अध्यक्ष ने लोगों से अपील की कि किसी भी एजेंट के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदने से पहले परियोजनाओं की अच्छी से जांच अवश्य करें ताकि ठगी से बच सकें।

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