एपीपी परीक्षा में उम्र सीमा छूट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 11 याचिकाकर्ताओं को ऑफलाइन आवेदन की अनुमति

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में उम्र सीमा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने ऑफलाइन आवेदन पत्र झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के कार्यालय में जमा करें।

कट-ऑफ डेट पर उठे सवाल, 2019 करने की मांग

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जेपीएससी ने परीक्षा के लिए उम्र सीमा निर्धारण हेतु वर्ष 2024 को कट-ऑफ डेट माना है, जबकि राज्य में एपीपी की नियुक्ति वर्ष 2018 के बाद अब पहली बार हो रही है, इसलिए 2019 को आधार वर्ष माना जाना चाहिए।

राज्य सरकार तय करती है उम्र सीमा: जेपीएससी का पक्ष

जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि उम्र सीमा का निर्धारण आयोग नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उन्होंने मौजूदा नीति का हवाला देते हुए उम्र सीमा निर्धारण को सही ठहराया।

संजीव कुमार महतो सहित 11 अभ्यर्थियों को मिली राहत

इस मामले में संजीव कुमार महतो और अन्य 10 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कट-ऑफ डेट में बदलाव और आवेदन करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को राहत दी और जेपीएससी को निर्देश दिया कि इन उम्मीदवारों के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएं।

यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जो उम्र सीमा की वजह से इस महत्वपूर्ण परीक्षा से बाहर हो रहे थे।

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