पाकुड़: झारखंड के पाकुड़ जिले में कोयला परिवहन नियमों के उल्लंघन पर जिला परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) संजय पीएम कुजुर के नेतृत्व में अमड़ापाड़ा कोल साइडिंग से दुमका-पाकुड़ मार्ग पर जांच अभियान चलाया गया।
इस दौरान सड़क के किनारे अवैध रूप से पार्किंग, कोयला ढोने के दौरान तिरपाल का उपयोग नहीं करने, आवागमन में बाधा उत्पन्न करने सहित कई नियमों के उल्लंघन के मामलों में 7 कोयला वाहनों से कुल ₹51,301 का जुर्माना वसूला गया।
डीटीओ संजय कुजुर ने सभी वाहन चालकों को कड़ी हिदायत दी कि वे सड़क पर अनियमित पार्किंग न करें। साथ ही कोयला ढुलाई के दौरान तिरपाल का उपयोग करना अनिवार्य है। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस, ऑथराइजेशन, नंबर प्लेट और सभी वैध दस्तावेज दुरुस्त रखें, तभी वाहन परिचालन की अनुमति दी जाएगी।
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कोयला परिवहन व्यवस्था को नियमित करने की दिशा में एक सख्त संदेश गया है।