Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में हुए बहुचर्चित घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने JPSC के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सुरेंद्र कुमार जैन और सुधीर जैन को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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Breaking : 15 लाख रुपये की सरकारी राजस्व क्षति पहुंचाने का आरोप
हालांकि अदालत ने दिलीप प्रसाद को अपील का अवसर देते हुए अंतरिम जमानत भी दे दी है। इन सभी आरोपियों पर वर्ष 2004 में षड्यंत्रपूर्वक 15 लाख रुपये की सरकारी राजस्व क्षति पहुंचाने का आरोप था। वर्ष 2013 में सीबीआई ने RC 6/2013 केस नंबर के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
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दिलीप प्रसाद पर JPSC में नियुक्तियों के दौरान रिश्वत लेने और पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप था। यह फैसला भर्ती घोटाले से जुड़े दर्जनों मामलों में पहला है, जिसमें कोर्ट ने अंतिम निर्णय सुनाया है। विशेष अदालत ने इससे पहले अंतिम बहस के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
नीरज आर्या की रिपोर्ट–
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