Desk. बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को कोर्ट ने उनके खिलाफ बठिंडा में दायर मानहानि शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब 2021 से रुकी हुई ट्रायल प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी।
कंगना रनौत को हाईकोर्ट से झटका
यह मामला 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान सामने आया था, जब कंगना ने सोशल मीडिया पर बठिंडा निवासी मोहिंदर कौर की तस्वीर साझा की थी और दावा किया था कि आंदोलन में भाग लेने के लिए महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। इस पोस्ट के बाद लोगों में काफी आक्रोश फैल गया था। मोहिंदर कौर ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला बताते हुए जनवरी 2021 में स्थानीय अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
कंगना रनौत ने इस शिकायत को खारिज करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी दलील थी कि यह एक सामान्य टिप्पणी थी और उनका किसी की मानहानि करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है, इसलिए याचिका खारिज करने के पीछे की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मानहानि मामले में अदालती कार्यवाही फिर से शुरू होगी।
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