रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्ति मामले में आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है। शुक्रवार को जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अपनी हार्ड कॉपी आयोग के समक्ष जमा कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से शपथपत्र दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
यह याचिका रोहित सिंह समेत अन्य अभ्यर्थियों ने दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि JPSC ने प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला है, उसमें आयु सीमा की कट-ऑफ डेट 1 अगस्त 2024 तय की गई है। राज्य गठन के बाद यह पहली बार है जब इस पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है।
कई ऐसे योग्य उम्मीदवार हैं जो आयु सीमा के कारण इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस कट ऑफ में छूट की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चूंकि आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त है, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से आवेदन की अनुमति देने की मांग की गई थी।
वहीं, JPSC की ओर से यह दलील दी गई कि केवल वही अभ्यर्थी हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं जिन्होंने पहले से ऑनलाइन आवेदन किया है। हालांकि कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ताओं को भी हार्ड कॉपी जमा करने की अनुमति दे दी है।


















