रांची: झारखंड से राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट रिक्त हो गई है, लेकिन इस सीट के लिए केवल 10 महीने का कार्यकाल शेष होने के कारण उपचुनाव को लेकर संशय बना हुआ है। शिबू सोरेन 22 जून 2020 को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल 21 जून 2026 तक निर्धारित था, किंतु 4 अगस्त 2025 को उनके निधन से यह सीट खाली हो गई।
झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता ए. अल्लाम ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 के तहत राज्यसभा में असामान्य रूप से रिक्त हुई सीट (मृत्यु या इस्तीफा) को भरने के लिए उसी राज्य के निर्वाचक मंडल द्वारा सदस्य चुना जाता है, जो शेष कार्यकाल तक पद पर रहता है। हालांकि, कानून में यह स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि यदि कार्यकाल एक वर्ष से कम हो, तो चुनाव नहीं कराया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग के प्रचलन में यह मान्यता है कि इतने कम समय के लिए उपचुनाव कराना प्रशासनिक रूप से अव्यावहारिक और अनुचित माना जाता है।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि राजनीतिक समीकरण, शक्ति संतुलन या कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार के आग्रह पर चुनाव आयोग एक वर्ष से कम कार्यकाल के लिए भी उपचुनाव करा सकता है। अतीत में ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, जहां कम शेष अवधि के बावजूद उपचुनाव कराए गए हैं।