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Ranchi: हरमू रोड सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी आदर्श राज की जमानत याचिका लोअर कोर्ट से खारिज

Ranchi: रांची के हरमू-अरगोड़ा चौक के बीच 12 अगस्त को हुए दर्दनाक सड़क हादसे के आरोपी आदर्श राज उर्फ मोहित राज की जमानत याचिका लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी की जमानत पर फैसला लिया गया।

आरोपी के अधिवक्ता समीर अखौरी ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला “ड्रंक एंड ड्राइव” का है और आरोपी की हत्या की कोई मंशा नहीं थी। उनके अनुसार, आरोपी ने जानबूझकर किसी को मारने की साजिश नहीं रची थी, और पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इस दलील का विरोध करते हुए आरोपी के खिलाफ कठोर सजा की मांग की।

Ranchi: लोअर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी आदर्श राज की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।

Ranchi: दर्दनाक दुर्घटना में तीन की मौत

यह सड़क दुर्घटना बेहद भयानक थी, जिसमें एक महिला और दो बच्चियों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज अभी भी जारी है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में हत्या, साक्ष्य मिटाने समेत अन्य धाराओं के तहत कांड संख्या 164/2025 के तहत मामला दर्ज किया है।

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