Dhanbad- मुनिडीह में पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या कर देने के एक मामले में पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दुराचारी डबलू मोदी को सजा-ए-मौत की सजा दी है, इसके साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि अदालत ने 7 फरवरी को डबलू मोदी को दोषी करार दे दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख निर्धारित की की गई थी. डबलू मोदी घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.
मोदी के खिलाफ पुटकी थाना में 29 अप्रैल, 2018 को जरूडीह मुनीडीह निवासी पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि 28 अप्रैल, 2018 की रात 9:00 बजे उसके गांव का ही डबलू मोदी उसके घर पर आया और उसकी पांच वर्षीय पुत्री को यह कह कर घर से ले गया कि पड़ोस में विवाह के घर में भोज खिला कर वापस ले आता हूं. परंतु उस रात वह उसकी पुत्री को लेकर वापस नहीं लौटा. परिजन रात भर उसे ढुढ़ते रहें. मोदी के घरवालों द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गयी. अगले दिन झाड़ियों में बच्ची की लाश मिली थी.
इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता पीके घोषाल काह कहना है कि अब इस मामले में उच्च न्यायालय में अपील दायर किया जाएगा.
रिपोर्ट- राजकुमार

















