झारखंड शराब घोटाला: सिद्धार्थ सिंघानिया को जमानत, झारखंड छोड़ने पर रोक

38 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आरोपी कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को एसीबी कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन उन्हें झारखंड छोड़ने की इजाजत नहीं है।


रांची: झारखंड में 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया को झारखंड छोड़ने से रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी और शराब कारोबारी सिंघानिया को 22 अगस्त को एसीबी कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन शर्त रखी गई है कि वह राज्य से बाहर नहीं जाएंगे।

जमानत की शर्तों के अनुसार, सिंघानिया अपना मोबाइल नंबर और लोकल पता नहीं बदल सकते। यदि उन्हें झारखंड से बाहर जाना होगा, तो पहले न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा, नंबर और पता बदलने पर इसकी सूचना भी न्यायालय को देनी होगी। साथ ही, वह एसीबी के अनुसंधान में सहयोग करेंगे और किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।


Key Highlights

▪️ झारखंड में 38 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया को जमानत मिली।
▪️ एसीबी कोर्ट ने 22 अगस्त को दी थी जमानत, कड़ी शर्तों के साथ।
▪️ जमानत शर्त: झारखंड नहीं छोड़ सकते बिना कोर्ट की अनुमति।
▪️ मोबाइल नंबर और लोकल पता बदलने पर कोर्ट को देनी होगी सूचना।
▪️ एसीबी की जांच में पूरा सहयोग करना होगा, साक्ष्य नष्ट नहीं कर सकते।
▪️ 19 जून को रायपुर से एसीबी ने किया था गिरफ्तार, 20 जून को भेजे गए जेल।
▪️ मुख्य अभियुक्त विनय चौबे के साथ अपराध में संलिप्त होने का आरोप।
▪️ गजेंद्र सिंह ने पूछताछ में दी थी सिंघानिया की संलिप्तता की जानकारी।


जानकारी के अनुसार, एसीबी ने 19 जून को सिद्धार्थ सिंघानिया को रायपुर से शराब घोटाला के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें वहां की अदालत में प्रस्तुत कर रांची लाया गया और 20 जून को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। एसीबी ने अदालत को बताया था कि सिंघानिया विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों के प्रत्यक्ष और परोक्ष कर्ताधर्ता थे और केस के मुख्य अभियुक्त विनय चौबे के साथ मिलकर आपराधिक दबाव बनाने का काम करते थे। पूछताछ के दौरान गजेंद्र सिंह ने भी एसीबी को सिंघानिया की संलिप्तता की जानकारी दी थी। इसी आधार पर उन्हें केस में गंभीर आरोपी माना गया था।

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