JPSC Result Case: झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, अगली तिथि 10 नवंबर तय

झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा परिणाम विवाद पर सुनवाई की। अगली सुनवाई की तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है।


JPSC Result Case रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–01/2024) के मुख्य परीक्षा परिणाम को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी और प्रतिवादी पक्षों के आग्रह को स्वीकार करते हुए समय प्रदान किया। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 10 नवंबर 2025 निर्धारित की है।


Key Highlights:

  • झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं से 13वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम पर हुई सुनवाई

  • प्रार्थी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के आग्रह पर अदालत ने समय दिया

  • अगली सुनवाई की तिथि 10 नवंबर तय की गई

  • JPSC की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन करेंगे पैरवी

  • 342 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा पहले ही की जा चुकी है


JPSC Result Case:

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और अधिवक्ता राजेश कुमार ने पक्ष रखा। वहीं, जेपीएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी करने की बात कही और समय देने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

मामले में राजेश प्रसाद और 50 अन्य प्रार्थियों ने अपील दायर कर एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

JPSC Result Case:

गौरतलब है कि जेपीएससी ने सिविल सेवाओं के 342 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा पहले ही राज्य सरकार को भेज दी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने प्रतिवादियों से पूछा था कि मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन जेपीएससी नियमावली के अनुसार हुआ है या नहीं, और यदि नहीं हुआ तो इसका कारण बताएं।

अब तक राज्य सरकार और जेपीएससी दोनों की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है, जबकि प्रार्थियों ने भी अपना प्रतिउत्तर दायर कर दिया है। अदालत अगली सुनवाई में मामले पर विस्तृत विचार करेगी।

Saffrn

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