Jharkhand High Court Latest Update: PESA Rules लागू करने में देरी पर सख्त रुख , PESA Rules Jharkhand Update

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पेसा नियमावली की त्रुटियां जल्द दूर कर लागू करने को कहा. स्टेटस रिपोर्ट 4 दिसंबर तक दायर करने का निर्देश दिया.


Jharkhand High Court Latest Update: हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, जल्द त्रुटियां दूर कर पेसा नियमावली लागू करें

Jharkhand High Court Latest Update: रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम-1996 के तहत पेसा नियमावली लागू करने में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है. अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से स्पष्ट कहा कि नियमावली तैयार करने में आ रही सभी कठिनाइयों और त्रुटियों को जल्द दूर किया जाए ताकि इसे लागू किया जा सके.

Jharkhand High Court Latest Update:

खंडपीठ ने सरकार को समय देते हुए 4 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साफ किया कि देरी स्वीकार्य नहीं होगी और सरकार को तय समयसीमा में प्रगति दिखानी होगी. सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सशरीर उपस्थित रहे. कोर्ट ने उनसे पूरी प्रक्रिया की स्थिति पर जानकारी भी ली.


Key Highlights:

  • हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पेसा नियमावली की त्रुटियां जल्द दूर करने को कहा

  • 4 दिसंबर तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

  • लघु खनिज और बालू घाटों के आवंटन पर लगी रोक बरकरार

  • सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव कोर्ट में उपस्थित

  • अपर महाधिवक्ता ने बताया, नियमावली कैबिनेट को-ऑर्डिनेशन कमेटी को भेजी गई


Jharkhand High Court Latest Update:

इधर, बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर हाईकोर्ट की ओर से पहले जारी की गई रोक को बरकरार रखा गया है. इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक किसी भी नई अलॉटमेंट प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा.

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राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि पेसा नियमावली तैयार कर कैबिनेट को-ऑर्डिनेशन कमेटी के पास भेज दी गई है, जहां से आगे की प्रक्रिया पूरी की जानी है. अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी जिसमें अदालत सरकार द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर आगे की दिशा तय करेगी.

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