धनबाद में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान दारोगा से मारपीट के आरोप में सांसद प्रतिनिधि रामप्रवेश दास गिरफ्तार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा।
धनबाद : धनबाद में दारोगा से मारपीट के आरोप में सांसद ढुलू महतो के प्रतिनिधि रामप्रवेश दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। यह मामला रविवार देर रात करीब 11:45 बजे वशीर मोड़ पर एंटी क्राइम वाहन चेकिंग के दौरान हुई घटना से जुड़ा है।
Rampravesh Das Arrested :
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दारोगा सिल्वेस्टर सोरेंग उस समय वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान एक कार को रुकने का संकेत दिया गया। कार में सवार व्यक्ति, जिसे बाद में सांसद प्रतिनिधि रामप्रवेश दास के रूप में पहचान की गई, अचानक उग्र हो उठा। वह कार से उतरकर दारोगा पर चिल्लाया और गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया।
Key Highlights:
दारोगा सिल्वेस्टर सोरेंग से मारपीट के आरोप में सांसद प्रतिनिधि रामप्रवेश दास गिरफ्तार
वशीर मोड़ पर एंटी क्राइम वाहन चेकिंग के दौरान कार रोकने से भड़के आरोपी
जान मारने की नीयत से गला दबाने और वर्दी फाड़ने का आरोप
घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को काबू किया
आरोपी पहले भी वाहन जांच के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में जेल जा चुका है
Dhanbad News:
प्राथमिकी में दर्ज है कि रामप्रवेश दास ने दारोगा को सड़क पर पटक दिया और जान मारने की नीयत से उनका गला दबाया। इस दौरान उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई। घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया।
घटना की सूचना मिलते ही अन्य पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे और किसी तरह आरोपी को काबू में किया। उसे वहीं से गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। जांच के बाद आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
रामप्रवेश दास एसएनएमएमसीएच में आउटसोर्स पर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। उन पर पहले भी पुलिसकर्मी से मारपीट का आरोप लग चुका है। लगभग डेढ़ साल पहले बोर्रागढ़ ओपी में वाहन जांच के दौरान जमादार सुरेंद्र सिंह के साथ हुई मारपीट के मामले में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था। एसएनएमएमसीएच में हुए एक विवादित हंगामे में भी उनका नाम सामने आया था, हालांकि उस मामले में लिखित शिकायत नहीं की गई थी।
भागाबांध ओपी प्रभारी धर्मराज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस अधिकारी से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने जैसी धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कहा कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और बयान के आधार पर केस मजबूत है, और आगे की जांच जारी है।
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