UIDAI ने आधार अपडेट नियम बदले. PAN, स्कूल सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी कार्ड पहचान के रूप में हटाए. 5–18 आयु समूह के लिए Birth Certificate अनिवार्य किया गया.
Aadhaar Update Rules: रांची. UIDAI ने आधार को और सटीक बनाने के लिए दस्तावेज़ संबंधी कई बड़े बदलाव किए हैं. अब नया आधार बनवाने या किसी भी प्रकार के अपडेट में पहचान पत्र के रूप में PAN कार्ड मान्य नहीं होगा. इसके साथ ही कई अन्य दस्तावेजों को भी पहचान के प्रमाण की सूची से हटा दिया गया है. ये बदलाव पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.
Key Highlights
UIDAI ने Aadhaar सेवाओं में बड़े बदलाव किए, PAN कार्ड अब पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं.
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी कार्ड भी पहचान के रूप में हटाए गए.
5 से 18 साल के बच्चों का नया आधार जन्म प्रमाण पत्र से ही बनेगा.
बैंक पासबुक अब केवल आवासीय पते के प्रमाण के रूप में मान्य.
नाम परिवर्तन में पुराने नाम का कोई भी ID देने की जरूरत समाप्त.
Aadhaar Update Rules: पहचान के प्रमाण के रूप में PAN और स्कूल दस्तावेज़ बाहर
UIDAI ने जिन दस्तावेज़ों को पहचान पत्र की सूची से हटाया है, उनमें
पैन कार्ड
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट
डिसेबिलिटी कार्ड
शामिल हैं. पहले PAN कार्ड से जन्मतिथि में सुधार भी किया जा सकता था, लेकिन इसे पहले ही बंद कर दिया गया था. अब पहचान पत्र के रूप में इसे पूरी तरह हटा दिया गया है.
Aadhaar Update Rules: बैंक पासबुक केवल पते के प्रमाण के रूप में मान्य
पहले बैंक पासबुक और बैंक का प्रमाणपत्र पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता था. अब इसे संशोधित कर केवल आवासीय पते के प्रमाण के रूप में मान्य किया गया है. पहचान के लिए पासबुक का उपयोग नहीं होगा.
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं. पहले 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगों का नया आधार या अपडेट केवल डिसेबिलिटी ID से हो जाता था, लेकिन अब जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज़ अनिवार्य होगा.
Aadhaar Update Rules: 5 से 18 साल के बच्चों का आधार केवल जन्म प्रमाण पत्र से
UIDAI ने 5–18 वर्ष आयु वर्ग के लिए दस्तावेज़ प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है. पहले इस आयु वर्ग में राशन कार्ड, CGHS कार्ड और मार्कशीट से भी आधार बन जाता था, लेकिन अब यह विकल्प समाप्त कर दिए गए हैं.
अब नया आधार बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है.
Aadhaar Update Rules: नाम परिवर्तन में राहत: पुराना ID अब जरूरी नहीं
पहले गजट नोटिफिकेशन के आधार पर नाम बदलने पर Aadhaar अपडेट के लिए पुराने नाम का ID दिखाना पड़ता था. UIDAI ने यह नियम बदल दिया है. अब नाम परिवर्तन के लिए पुराने नाम का ID देना जरूरी नहीं रहेगा.
हालांकि, PAN कार्ड से नाम में सुधार भी अब संभव नहीं होगा.
UIDAI के इन नए निर्देशों का उद्देश्य आधार डेटाबेस को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है. आगे आने वाले दिनों में और भी तकनीकी बदलाव संभव हैं.
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