Ranchi: सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। यह याचिका उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें ईडी के समन मामले में लोअर कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है। हेमंत सोरेन ने लोअर कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध बताया था।
हाईकोर्ट ने मामले में ईडी को 18 दिसंबर 2025 तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने 12 दिसंबर को सीजेएम कोर्ट में निर्धारित सुनवाई को स्थगित करने का आदेश भी जारी किया है। इससे स्पष्ट है कि हाई कोर्ट पहले ईडी की प्रतिक्रिया जानना चाहता है, उसके बाद ही इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी।
क्या है पूरा मामले?
मामला ईडी के उन समन से जुड़ा है, जिनकी अवहेलना करने के आरोप में एजेंसी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी के तत्कालीन असिस्टेंट डायरेक्टर देवरत झा ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया है कि संज्ञान लेने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है तथा इसमें कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
हाईकोर्ट की ओर से जारी मुख्य निर्देश:
- ईडी को 18 दिसंबर 2025 तक जवाब दाखिल करना होगा।
- लोअर कोर्ट (CJM कोर्ट) में 12 दिसंबर को होने वाली सुनवाई फिलहाल स्थगित।
- मामले पर अगली सुनवाई ईडी के जवाब के बाद की जाएगी।
रिपोर्टः नीरज आर्या
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