Hazaribagh Rupesh Pandey murder case: CBI कोर्ट ने 3 आरोपियों को ठहराया दोषी, 5 फरवरी को सजा पर फैसला

Hazaribagh Rupesh Pandey murder case: हजारीबाग के चर्चित रूपेश पांडे हत्याकांड में रांची की CBI अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई 5 फरवरी को होगी।


Hazaribagh Rupesh Pandey murder case हजारीबाग : हजारीबाग के बहुचर्चित रूपेश पांडे हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सोमवार को मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

इस फैसले के साथ ही लगभग चार वर्षों से चल रहे इस संवेदनशील मामले में पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है।

Hazaribagh Rupesh Pandey murder case:तीन आरोपी दोषी, दो बरी

अदालत ने मो. असलम अंसारी उर्फ असलम उर्फ पप्पू मियां, मो. कैफ और मो. गुरफान को दोषी ठहराया है। वहीं, मामले में नामजद दो अन्य आरोपी मो. इरफान और इश्तेखार मियां को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

बताया गया कि इश्तेखार मियां घटना के बाद से फरार चल रहा था। इसके अलावा, एक नाबालिग आरोपी से संबंधित मामला अभी जेजे बोर्ड में लंबित है, जिस पर अलग से सुनवाई की जा रही है।


Key Highlights

  • रूपेश पांडे हत्याकांड में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला

  • तीन आरोपियों को दोषी करार, दो आरोपी बरी

  • सजा के बिंदु पर 5 फरवरी को होगी सुनवाई

  • 6 फरवरी 2022 को विसर्जन जुलूस के दौरान हुई थी हत्या

  • 27 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला


Hazaribagh Rupesh Pandey murder case:विसर्जन जुलूस के दौरान हुई थी हत्या

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 फरवरी 2022 की शाम करीब पांच बजे रूपेश पांडे अपने चाचा के साथ बरही में विसर्जन जुलूस में शामिल होने गए थे। इसी दौरान उन्मादी भीड़ ने रूपेश पांडे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था और यह मामला राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था।

Hazaribagh Rupesh Pandey murder case:27 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

इस घटना को लेकर बरही थाना में कांड संख्या 59/2022 के तहत कुल 27 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। लंबी जांच और सुनवाई के बाद अब अदालत ने दोषियों पर फैसला सुनाया है।

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