झारखंड New Excise Rules: होटल और बार रात 2 से 4 बजे तक खुले, 26 लाख तक Extra License Fee

 झारखंड में होटल, रेस्तरां और बार संचालन के लिए नई नियमावली का ड्राफ्ट जारी। अतिरिक्त लाइसेंस फीस, जुर्माना और कड़े प्रावधान लागू।

New Excise Rules रांची: झारखंड में होटल, रेस्तरां, बार और क्लब संचालन को लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नई नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया है। विभाग ने इस पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। अंतिम रूप दिए जाने से पहले संबंधित पक्षों से राय ली जाएगी। नई नियमावली में संचालन अवधि, अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क और दंड प्रावधानों में कई अहम बदलाव प्रस्तावित हैं।

New Excise Rules : संचालन अवधि और अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क

ड्राफ्ट के अनुसार होटल, रेस्तरां, बार और क्लब अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क जमा कर सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित जिले के एसपी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

फाइव, फोर और थ्री स्टार होटलों में बार सुबह 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। इसके लिए सालाना अधिकतम 26 लाख रुपये तक अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क देना होगा। सामान्य स्थिति में बार का संचालन सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक ही अनुमत है।

New Excise Rules :लाइसेंस के लिए अनिवार्य शर्तें

नई नियमावली में बार संचालन के लिए शराब उठाव के न्यूनतम राजस्व को अनिवार्य किया गया है। आवेदन शुल्क एक लाख रुपये तय किया गया है और सिक्योरिटी मनी की राशि भी बढ़ाई गई है।

New Excise Rules :अन्य प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं

परिसर में डेसिबल मीटर और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
हथियारों के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित
महिला कर्मियों की नियुक्ति के लिए राजस्व परिषद सदस्य की अनुमति आवश्यक
होटल, रेस्तरां और बार का पंजीकरण अनिवार्य
विशिष्ट कलाकार के कार्यक्रम के लिए डीसी की अनुमति जरूरी


Key Highlights

  1. होटल और बार को रात 2 से 4 बजे तक संचालन की अनुमति का प्रस्ताव

  2. स्टार होटलों के लिए 26 लाख तक अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क

  3. डेसिबल मीटर और सीसीटीवी अनिवार्य

  4. उल्लंघन पर 10 हजार से 1 लाख तक जुर्माना

  5. नियमावली पर विभाग ने मांगे सुझाव और आपत्तियां


New Excise Rules :उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान

ड्राफ्ट में विभिन्न उल्लंघनों पर जुर्माने की राशि भी तय की गई है। स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने, अद्यतन न रखने, विक्रय मूल्य प्रदर्शित न करने या परिसर में सफाई व्यवस्था नहीं रखने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।

कम माप में मदिरा परोसने, रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में म्यूजिक बजाने या बिना अनुमति महिला कर्मी नियुक्त करने पर 25 हजार रुपये जुर्माना तय किया गया है।

माप-तौल विभाग से सत्यापित मापक जार नहीं होने, निर्धारित समय से अधिक संचालन या बिना अनुमति परिसर में बदलाव करने पर 50 हजार रुपये तक दंड लगाया जाएगा। अस्त्र-शस्त्र के साथ परिसर में प्रवेश करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

New Excise Rules :एसोसिएशन की आपत्ति

झारखंड रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि वर्तमान ड्राफ्ट में कई विसंगतियां हैं। न्यूनतम राजस्व की सीमा बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी कैमरों की विस्तृत जानकारी देने की शर्त जोड़ी गई है। इन शर्तों के साथ संचालन करना मुश्किल होगा। एसोसिएशन अपनी आपत्तियां विभाग के समक्ष रखेगा।

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