Ranchi: आशियाना टूटा..टूटे सपने, फिर लगी रोक…..आदिवासी जमीन पर बने मकान को तोड़ने की कार्रवाई पर झारखंड HC ने लगाई रोक

Ranchi: राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत से इस पूरे मामले में हेहल CO को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Ranchi: मंगलवार से चल रही थी घर तोड़ने की कार्रवाई

रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के खादगढ़ा शिव दुर्गा मंदिर के पास 48 डिसमिल भुईंहरी प्रकृति की जमीन पर बने 12 मकानों को मंगलवार 10 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे से तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी हालांकि मामला कोर्ट तक पहुंचने के बाद इसपर रोक लगा दी गई है। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने हेहल अंचल से जमीन के रिकॉर्ड मांगे हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

Ranchi: स्थानीय लोगों का आरोप-जमीन का हुआ है ऑनलाइन भुगतान

मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि 48 डिसमिल में से 38.25 डिसमिल जमीन पर वे वर्षों से रह रहे हैं। उन्होंने खतियानी जमीन के वंशज को प्रति कट्ठा 5.25 लाख रुपये के हिसाब से कुल 1 करोड़ 8 लाख 93 हजार 750 रुपये का भुगतान ऑनलाइन और ड्राफ्ट के माध्यम से किया है। बावजूद इसके घर को तोड़ा जा रहा है।

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