Coal Smuggling Case: सुप्रीम कोर्ट ने ED को अनूप माजी उर्फ लाला की Custody में पूछताछ की दी अनुमति

Coal Smuggling Case: सुप्रीम कोर्ट ने कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला को हिरासत में लेकर पूछताछ की अनुमति ED को दी। पहले कोर्ट संरक्षण के कारण नहीं हो पा रही थी कार्रवाई।


Coal Smuggling Case नई दिल्ली: कोयला तस्करी मामले में बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को मुख्य आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। इस आदेश के साथ ही केंद्रीय एजेंसी के सामने मौजूद कानूनी बाधा हट गई है।

ईडी ने अदालत में दलील दी थी कि पूर्व में मिले न्यायिक संरक्षण के कारण वह अनूप माजी को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं कर पा रही थी। अब शीर्ष अदालत के आदेश के बाद एजेंसी को आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

Coal Smuggling Case: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ का आदेश

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजरिया की पीठ ने की। पीठ ने ईडी को आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की।

अदालत के इस निर्णय को जांच एजेंसी के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अनूप माजी लंबे समय से केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं, लेकिन अब तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सका था।


Key Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अनूप माजी की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी

  • आरोपी को पहले मिले न्यायिक संरक्षण के कारण कार्रवाई रुकी थी

  • न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया की पीठ ने दिया आदेश

  • कोयला तस्करी मामले में जांच को मिलेगा नया मोड़

  • हिरासत में पूछताछ से नेटवर्क और वित्तीय लेनदेन की जानकारी मिलने की संभावना


Coal Smuggling Case:ईडी की दलील और आगे की कार्रवाई

ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी को पूर्व में मिले संरक्षण के कारण हिरासत में लेकर पूछताछ संभव नहीं हो पा रही थी। जांच एजेंसी का कहना था कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए आरोपी से कस्टडी में पूछताछ जरूरी है।

अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एजेंसी आरोपी को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ कर सकेगी। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कोयला तस्करी से जुड़े वित्तीय लेनदेन और नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है।

Coal Smuggling Case: जांच पर पड़ेगा व्यापक असर

कोयला तस्करी मामला लंबे समय से सुर्खियों में रहा है और इसमें कई स्तरों पर जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जांच की दिशा और तेज होने की संभावना है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह आदेश जांच एजेंसियों को कार्रवाई के लिए स्पष्ट अधिकार देता है, जिससे मामले में आगे ठोस प्रगति हो सकती है।

JPSC JSSC Protest: 21 अगस्त के बवाल में 15 छात्र नेताओं...

 JPSC JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर 21 अगस्त के बवाल में 15 छात्र नेताओं पर FIR दर्ज हुई है। मंच ने पुलिस की...

Jharkhand Property Tax: नगर निकायों में टैक्स वसूली ठप, 2500 कर्मचारी...

झारखंड के नगर निकायों में मंगलवार से प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस फीस की वसूली ठप हो जायेगी। करीब 2500 कर्मचारी...

Jharkhand High Court: 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा पर फैसला 29 अगस्त...

 झारखंड हाइकोर्ट ने प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।Jharkhand High...