Jharkhand High Court से CGL Paper Leak: झारखंड हाईकोर्ट ने CGL 2023 पेपर लीक मामले में आरोपी संतोष कुमार को जमानत दी। चार्जशीट में सीधे पेपर लीक नहीं, अफवाह फैलाने का आरोप।
Jharkhand High Court से CGL Paper Leak रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता CGL 2023 पेपर लीक मामले में आरोपी संतोष कुमार को जमानत दे दी है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद प्रार्थी को राहत प्रदान की।
Key Highlights
हाईकोर्ट ने CGL 2023 मामले में आरोपी को जमानत दी
चार्जशीट नंबर 5 2026 के तहत 19 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल
सीधे पेपर लीक में शामिल होने का आरोप नहीं
पेपर लीक की अफवाह फैलाने का आरोप
सीआइडी थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई
Jharkhand High Court से CGL Paper Leak: चार्जशीट में क्या कहा गया
अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि चार्जशीट नंबर 5 2026 के तहत 19 जनवरी 2026 को आरोपपत्र दाखिल किया गया है। इसकी प्रति सप्लीमेंट्री एफिडेविट के रूप में अदालत में प्रस्तुत की गई।
चार्जशीट के अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ सीधे तौर पर पेपर लीक में शामिल होने का आरोप नहीं है। आरोप यह है कि उन्होंने पेपर लीक की बेबुनियाद अफवाह फैलाने में भूमिका निभाई, जिससे परीक्षा की साख को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ।
Jharkhand High Court से CGL Paper Leak: अफवाह फैलाने का आरोप, सीआइडी ने दर्ज की थी प्राथमिकी
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि संतोष कुमार का परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से सीधा संबंध नहीं है। उन पर आरोप है कि उन्होंने यह खबर फैलाने में मदद की कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ था।
इसी आधार पर सीआइडी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने तथ्यों और प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
Jharkhand High Court से CGL Paper Leak: अदालत का निर्णय और आगे की प्रक्रिया
अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी को निर्धारित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और आरोपों की अंतिम सत्यता ट्रायल के दौरान तय होगी।
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