वर्दी में रील्स पर सख्ती, लेकिन नया आदेश नहीं – पुलिस मुख्यालय

पटना : पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्य पालन के दौरान किन बातों का पालन करना है। इसकी विस्तृत रूप रेखा पुलिस मैनुअल में मौजूद है। बस इसका पालन शिद्दत से करने की आवश्यकता है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान पुलिस मैनुअल के अनुरूप व्यवहार करने की बात कही थी। इससे संबंधित कोई आदेश या निर्देश अलग से जारी नहीं की गई है।

हाल के दिनों में रील बनाने की कई घटनाएं पुलिस कर्मियों के स्तर से सामने आई थी

हाल के दिनों में रील बनाने की कई घटनाएं पुलिस कर्मियों के स्तर से सामने आई थी। इसके मद्देनजर मुख्यालय ने उन्हें पुलिस मैनुअल का पालन करने की याद दिलाई थी। कुछ सोशल मीडिया पर इसे लेकर भ्रामक खबर चल गई है, जिसका पुलिस महकमा ने खंडन करते हुए कहा है कि इस तरह का कोई आदेश अलग से जारी नहीं किया गया है। इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है।

पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों के स्तर से वर्दी में रील्स/वीडियो बनाकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाने के मामले संज्ञान में आ रहे थे

पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के स्तर से वर्दी में रील्स/वीडियो बनाकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाने के मामले संज्ञान में आ रहे थे, जो पुलिस अनुशासन एवं वर्दी की गरिमा के अनुकुल नहीं हैं। इसके मद्देनजर पुलिस मुख्यालय की तरफ से 20 अप्रैल की तरफ से राज्य पुलिस बल की तरफ से सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कार्यरत पुलिस कर्मियों के बीच आवश्यक अनुपालन के लिए प्रसारित किए जाने का निर्देश निर्गत किया गया था

केंद्रीय गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (राष्ट्रीय पुलिस मिशन) की तरफ से भी सोशल मीडिया के उपयोग पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसपीओ) को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कार्यरत पुलिस कर्मियों के बीच आवश्यक अनुपालन के लिए प्रसारित किए जाने का निर्देश निर्गत किया गया था। बिहार पुलिस हस्तक 1978, खंड-01, अध्याय-33, नियम संख्या-1061 में वेष और प्रतीति (ड्रेस एंड अपीयरेंस) के संबंध में विस्तृत नियम का उल्लेख किया गया है। इसके अनुपालन हेतु भी निर्देशित किया गया था।

कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर इस प्रकार से खबर फैलाई जा रही है

कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर इस प्रकार से खबर फैलाई जा रही है जिससे प्रतीत हो रहा है कि इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से कोई नया नियम / निर्देश जारी नहीं किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से बिहार पुलिरा हस्तक नियम-1061 वेष और प्रत्तीति (ड्रेस एंड अपीयरेंस) के संबंध में वर्णित नियमों के पालन के लिए निर्देशित किया गया है।

मैनुअल में इन बातों का पालन करना अनिवार्य

(क) वेष और पहनी जाने वाली वर्दी के साथ कोई भी अप्राधिकृत आभूषण या सप्रतीक धारण न किया जायेगा। यदि घड़ी चेन (हाथ घड़ी को छोड़कर), छोटे-छोटे आभूषण आदि पहने जाए, तो वे वर्दी के बाहर न दिखाई दे।

(ख) केश छोटे रखे जायेंगे और जो कर्मी दाढी बनाते हों वे बिना दाढी बनाए वर्दी धारण न करेंगे।

(ग) किसी भी वर्दीधारी या कर्मी को किसी भी तरह का जाति-चिन्ह धारण करने अथवा चेहरे पर कोई लेप आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) कर्त्तव्यस्थ रहने के समय सभी पक्तियों के लोग वर्दी पहने रहेंगे, बशर्ते कि किसी विशेष प्रयोजन से कोई प्रवर अधिकारी अन्यथा आदेश न दे।

(ड) अपराध अन्वेषण विभाग तथा आसूचना विभाग से सलग्न कर्मी विशेष आदेश के बिना वर्दी पहन कर नहीं जा सकते।

(च) सार्वजनिक स्थानों में वर्दी पहन कर कर्त्तव्य करते समय धूम्रपान करना या पान आदि खाना मना है।

(छ) कर्त्तव्यस्थ न रहने के समय, अधिकारी और कर्मी वर्दी या सादे कपडे पहन सकते हैं, लेकिन किसी भी समय आधी वर्दी और आधा सादा कपड़ा पहन कर न निकलेंगे।

(ज) यातायात नियंत्रण कर्त्तव्य पर स्थित व्यक्तियों से भिन्न अधिकारी और कर्मी वर्दी में रहने के समय छाता न लगाएंगे, न लेकर चलेंगे।

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