Sexual Harassment Case: डीएवी कपिलदेव स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा दोषी करार

 रांची सिविल कोर्ट ने डीएवी कपिलदेव स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया। सजा पर सुनवाई शुक्रवार को होगी।


Sexual Harassment Case रांची: DAV Kapildev Public School के पूर्व प्रिंसिपल Manoj Kumar Sinha को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया गया है। यह फैसला Ranchi Civil Court में अपर न्यायायुक्त Arvind Kumar की अदालत ने सुनाया।

गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मनोज कुमार सिन्हा को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। अब सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।


Key Highlights:

  • डीएवी कपिलदेव स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल दोषी करार

  • महिला कर्मी ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

  • रांची सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला

  • पीड़िता पर दबाव बनाने का भी आरोप

  • सजा के बिंदु पर शुक्रवार को होगी सुनवाई


Sexual Harassment Case:स्कूल की महिला कर्मी ने लगाया था आरोप

मामला मई 2022 का है, जब स्कूल की एक महिला कर्मी ने तत्कालीन प्रिंसिपल पर छेड़खानी, यौन उत्पीड़न और अश्लील मांग करने का आरोप लगाया था। पीड़िता स्कूल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत थी।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल द्वारा लगातार अनुचित व्यवहार किया जा रहा था। मामले के सामने आने के बाद यह प्रकरण काफी चर्चा में रहा था।

Sexual Harassment Case:पीड़िता पर दबाव बनाने का भी आरोप

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी की ओर से पीड़िता पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। इसी मामले में पहले मिली जमानत को बाद में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।

मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता Khushboo Kataruka और Shubham Kataruka ने अदालत में पक्ष रखा।

Sexual Harassment Case:शुक्रवार को तय होगी सजा

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। अब सभी की नजर शुक्रवार को होने वाली सजा की सुनवाई पर टिकी है।

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