झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को 2034 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।
JSSC Teacher Recruitment रांची : Jharkhand High Court ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी Jharkhand Staff Selection Commission को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 2034 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। जस्टिस Deepak Roshan की अदालत ने शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी।
JSSC Teacher Recruitment:156 अभ्यर्थियों ने दायर की अवमानना याचिका
मो. ताल्हा समेत 156 अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मीना कुमारी प्रकरण में 1 सितंबर 2025 को दिए गये आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।
अदालत ने अपने पूर्व आदेश में नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
Key Highlights
हाईकोर्ट ने जेएसएससी को नियुक्ति प्रक्रिया फिर शुरू करने का निर्देश दिया
2034 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों से जुड़ा मामला
अवमानना याचिका पर जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में सुनवाई
156 अभ्यर्थियों ने आदेश अनुपालन नहीं होने का लगाया आरोप
मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित
JSSC Teacher Recruitment:कोर्ट में आदेश अनुपालन नहीं होने का मुद्दा उठा
अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता Shekhar Prasad Gupta ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 2034 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि इससे अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
वकील ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए जेएसएससी ने 26 सितंबर 2025 को लेटर पेटेंट अपील दाखिल की थी, लेकिन किसी कारणवश उस अपील पर अब तक सुनवाई नहीं हो सकी है।
JSSC Teacher Recruitment:शिक्षक नियुक्ति को लेकर बढ़ी उम्मीदें
हाईकोर्ट के ताजा निर्देश के बाद लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। अब सभी की नजर 3 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जिसमें मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
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